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कमेटी करेगी पदस्थापन पर फैसला

Updated at : 07 Dec 2024 12:41 AM (IST)
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कमेटी करेगी पदस्थापन पर फैसला

बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के पदस्थापन पर निर्णय को लेकर एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है.

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– पुलिस मुख्यालय ने विशेष परिस्थिति में दी शक्तियां, कमेटी में एडीजी विधि व्यवस्था और डीआइजी कार्मिक रहेंगे शामिल

– 15 दिन में मांगी गयी रिपोर्ट

संवाददाता, पटना.

बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के पदस्थापन पर निर्णय को लेकर एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है. यह कमेटी मुख्यालय की विभिन्न इकाई व कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी-कर्मियों के कार्य अनुभव, दक्षता एवं प्रशिक्षण के आलोक में उनके पदस्थापन पर फैसले लेगी. कमेटी में एडीजी (विधि व्यवस्था) पंकज दराद और मुख्यालय के डीआइजी (कार्मिक) को बतौर सदस्य रखा गया है. बिहार पुलिस के आइजी (मुख्यालय) द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के मुताबिक मुख्यालय की सभी विशिष्ट इकाइयों एवं कार्यालय प्रधान द्वारा किसी पदाधिकारी या कर्मी के स्थानांतरण व पदस्थापन की अनुशंसा करने के उपरांत गठित समिति उनकी योग्यता, दक्षता, विशेष प्रशिक्षण आदि के आलोक में पदस्थापन पर निर्णय लेगी.

पुलिस मुख्यालय के मुताबिक आठ वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कई पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों का स्थानांतरण अन्यत्र जिला कार्यालय इकाई में हो गया है. वर्तमान में इसका गंभीर प्रभाव कार्यालय एवं इकाइयों के कार्यों की गुणवत्ता, कार्य उत्पादकता एवं गतिशीलता पर पड़ रहा है. मसलन डॉग हैंलर, बीडीडीएस, साइबर क्राइम, एटीएस, एसटीएफ, इओयू, विशेष शाखा, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो आदि में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त दक्ष पुलिस कर्मियों का निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर अन्यत्र स्थानांतरण होने से काफी कठिनाइयों उत्पन्न हो रही है. इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस आदेश संख्या-322/2022 की कंडिका-4 में वर्णित प्रावधान को विशेष परिस्थिति व प्रशासनिक हित में शिथिल किया गया है. समिति से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गयी है.

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एडीजी मुख्यालय के माध्यम से डीजीपी को जायेगी एसटीएफ की फाइलें

पुलिस मुख्यालय ने एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन की शक्तियां बढ़ाते हुए उनको बिहार पुलिस के एटीएफ (विशेष कार्य बल) की क्षमता में बढ़ोतरी को लेकर भी विशेष जिम्मेदारी सौंपी है. शुक्रवार को जारी एक आदेश के मुताबिक एडीजी मुख्यालय अब एसटीएफ को सौंपे गये कार्यों के त्वरित निष्पादन को लेकर अपना निर्देश एवं सुझाव देंगे तथा उसके कार्यों की मॉनिटरिंग भी करेंगे. एसटीएफ की स्थापना संबंधी संचिकाओं को छोड़ कर अन्य सभी संचिकाएं एडीजी (मुख्यालय) के माध्यम से ही डीजीपी को भेजी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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