कैंपस : कोचिंग संचालकों को 15 दिनों का मिला नोटिस

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जिले में संचालित कोचिंग संचालकों पर जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर नजर रखी जा रही है.

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संवाददाता, पटना जिले में संचालित कोचिंग संचालकों पर जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर नजर रखी जा रही है. एक माह के नोटिस के बाद भी किसी भी कोचिंग संचालक ने अब तक दिये गये दिशा-निर्देशों का न तो अनुपालन किया और न जांच टीम द्वारा पूछे गये सवालों का जवाब दिया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर कोचिंग की जांच के लिए टीम गठित की गयी थी. टीम ने जिले में 500 से अधिक कोचिंग संस्थानों की जांच की. जांच में कई कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे थे. इसके बाद जिला प्रशासन ने 30 अगस्त तक कोचिंग नियमावली के अनुसार व्यवस्था का निर्देश दिया था. जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि एक बार फिर कोचिंग संचालकों को 15 दिनों का नोटिस दिया जा रहा है. निर्धारित अवधि में सुरक्षा मानकों को पूरी नहीं करने पर कोचिंग के संचालन पर रोक लगा दी जायेगी. जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि सभी कोचिंग में अग्निशमन, नगर निगम, मानक के अनुसार वर्ग कक्ष का निर्धारण, प्रवेश व निकास आदि सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है. इसमें सबसे आवश्यक अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना है. अग्निशमन विभाग से एनओसी लेने के बाद ही कोचिंग का पंजीयन स्वीकार किया जायेगा. अब तक केवल 18 कोचिंग संचालकों ने ही जिला शिक्षा कार्यालय में पंजीयन के लिए आवेदन किया है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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