BPSC 70th Exam: सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज, गड़बड़ी के नहीं मिले कोई सबूत
BPSC परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
BPSC 70th Exam: सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर करने वालों ने कई बड़े वकीलों को उतारा था, लेकिन वे कोई ठोस तथ्य या सबूत पेश नहीं कर पाए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज कर दी.
BPSC 70th Exam: पटना. परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वालों को सुप्रीम झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है. लिहाजा ये याचिका खारिज की जाती है.
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हर परीक्षा को दी जा रही है चुनौती
मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की बेंच ने की. उन्होंने सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि देश में परीक्षाएं आज समाप्त नहीं हो रही हैं, क्योंकि उन्हें हर बार चुनौती दी जा रही है. बेंच ने आगे कहा, “आप इस अदालत में बैठते हैं और महसूस करते हैं कि परीक्षाएं समाप्त नहीं हो रही हैं. हर परीक्षा को चुनौती दी जा रही है. कोई भर्ती नहीं हो रही है. हर कोई एक-दूसरे की असुरक्षा का फायदा उठा रहा है.”
पटना हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है फैसला
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने भी BPSC परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर करने वालों ने कई बड़े वकीलों को उतारा था, लेकिन वे कोई ठोस तथ्य या सबूत पेश नहीं कर पाए.
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