बिहार: सड़क दुर्घटना पीड़ित परिवारों को मिला न्याय, 100 करोड़ रुपये का मिला मुआवजा

Bihar News (सांकेतिक)
Road accident हिट एंड रन सड़क दुर्घटना मुआवजा देने के मामले में कई जिलों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान किए हैं.
बिहार में सड़क हादसों में पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के मामले में बिहार पूरे देश में एक मिसाल कायम किया है. हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में अब तक 4,935 पीड़ितों और पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है. इसके तहत जेनरल इंश्योरेंस काउंसिल (Gic), मुंबई द्वारा बिहार राज्य को (पीड़ित के अश्रितों के खाते में) लगभग 100 करोड़ रुपये का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है.
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिला त्वरित न्याय
परिवहन सचिव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से बिहार में हजारों ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मिली है, जिनके लिए सड़क दुर्घटना न केवल एक त्रासदी थी, बल्कि जीवन जीने के साधनों का भी अंत हो गया था. राज्य सरकार की कोशिश है कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को त्वरित न्याय और सहायता मिले. सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर न्याय और सहायता मिले इसके लिए जिलों से एवं जीआईसी, मुंबई से समन्वय कर लगातार मुख्यालय स्तर से निगरानी की जा रही है.
कई जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान दर
हिट एंड रन सड़क दुर्घटना मुआवजा देने के मामले में कई जिलों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान किए हैं. मुंगेर 89 प्रतिशत, जहानाबाद 86 प्रतिशत, अरवल 86 प्रतिशत, मोतिहारी 82 प्रतिशत और रोहतास 81 प्रतिशत। वहीं गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, सहरसा, जमुई, कैमूर, सुपौल, नवादा, कटिहार जिलों द्वारा भी 70 प्रतिशत से अधिक भुगतान दर प्राप्त कर दूसरे जिलों के लिए प्रेरणा का कार्य किया है.
आश्रित को 2 लाख रुपये का मुआवजा
हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपये एवं गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है.
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By Rajeshkumar Ojha
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