ePaper

Bihar Land Survey: अब दाखिल-खारिज नहीं है फिर भी मत कीजिये चिंता, सरकार ने जारी किया नया आदेश

Updated at : 01 Dec 2024 3:51 PM (IST)
विज्ञापन
Jharkhand land mutation

Jharkhand land mutation, सांकेतिक तस्वीर

Bihar Land Survey: नीतीश सरकार ने जमीन सर्वेक्षण को लेकर नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद जमीन मापी में अब भूमि मालिकों को सहूलियत हो जाएगी.

विज्ञापन

Bihar Land Survey: बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नये निर्देश के बाद अब भूमि मालिक बिना दाखिल खारिज के ही जमीन मापी करवा सकेंगे. इस आदेश में बताया गया है कि अगर अगर आपकी जमीन का म्युटेशन यानी दाखिल ख़ारिज नहीं हुआ है तो भी आप भूमि मापी के लिए फुल डिटेल देकर आवेदन कर सकेंगे. विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह जानकारी दी. उन्होंने निर्देश दिया कि बिना जमाबंदी के भी जमीन मापी हो सकती है और इसका प्रावधान जल्द से जल्द किया जाए.

ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि अगर किसी भूमि मालिक ने जमीन का किसी कारणवश म्यूटेशन नहीं करवा पाए है और अब इसकी मापी करना चाहते हैं, तो इसके लिए वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें जमीन मापी के लिए फीस का भुगतान करना आवश्यक होगा. फीस भुगतान नहीं करने पर आवेदन मान्य नहीं होगा. नियम के मुताबिक अब 60 दिनों के भीतर मापी का निर्धारण कर लिए जाने का प्रावधान है.

रैयतों का रखा जा रहा ख्याल

दीपक कुमार ने आगे बताया कि राज्य के भू-मालिकों को मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की सुविधा दी गई है. अब जमीनों को मापी पोर्टल के ड्रॉप डाउन से जोड़ दिया जाएगा. विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया की मापी को भू-अभिलेख पोर्टल से बिना देरी किये जोड़ा जाए. इससे रैयतों की जमीन मापी की सत्यापित प्रति लेने में सहूलियत होगी.

इसे भी पढ़ें: 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार, अब तक कर चुके हैं 14 यात्रा

विज्ञापन
Paritosh Shahi

लेखक के बारे में

By Paritosh Shahi

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन