Bihar News: वाशिंग पाउडर कंपनी ने नहीं दिए कूपन से जीते पैसे, अब 13 लाख रुपए देने का आया फैसला
Published by : ThakurShaktilochan Sandilya Updated At : 22 Nov 2024 8:20 AM
सांकेतिक फोटो
Bihar News: पटना के एक व्यक्ति को 13 साल पहले वाशिंग पाउडर के पैकट में कूपन मिला था जिसमें उसने 5 लाख रुपए जीते थे. कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो अब 13 साल बाद फैसला आया है.
Bihar News: पटना में सर्फ एक्सल की प्रतियोगिता मामले में 13 साल के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने अपना फैसला सुनाया है. पटना के एक व्यक्ति को वाशिंग पाउंडर के पैकेट से एक कूपन मिला था जिसका भुगतान उक्त कंपनी ने नहीं किया था. उन्होंने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में कर दी थी. इस मामले में कई बार नोटिस भी जारी हुआ था लेकिन कंपनी ने इसे अनदेखा कर दिया था. अब आयोग ने सख्त फरमान सुनाया है और कंपनी को 13.2 लाख रुपए शिकायतकर्ता को सौंपने का आदेश जारी किया है.
13 साल पहले जीता था पांच लाख का कूपन
दरअसल, पटना निवासी अभिताब निरंजन ने 13 साल पहले एक वाशिंग पाउडर की प्रतियोगिता जीती थी. उन्हें वाशिंग पाउडर के पैकेट में भाग्यशाली कूपन मिला था. कूपन के माध्यम से उन्हें पांच लाख का नकद पुरस्कार मिलने का दावा था, लेकिन जब हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड और मुंबई स्थित सर्फ एक्सेल प्रतियोगिता से उन्होंने अपना पुरस्कार लेने का दावा किया तो कंपनी के द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया. जिसकी शिकायत लेकर वो जिला उपभोक्ता आयोग पहुंच गए थे.
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कंपनी ने आयोग की नोटिस को भी किया था अनदेखा
इस मामले में आयोग ने पूर्व में कई नोटिस भी जारी किए थे. लेकिन कंपनी के द्वारा इसकी भी अनदेखी की जाती रही और किसी भी प्रतिनिधि को उपस्थित नहीं किया गया. जिसके बाद आयोग ने पाया कि कंपनी ने झूठे और आकर्षक विज्ञापनों के जरिये उपभोक्ताओं को गुमराह किया. अनुचित व्यापार पद्धतियों का पालन इसे माना गया और फिर आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र व सदस्य रजनीश कुमार ने कंपनी को जुर्माना भुगतान के लिए फरमान जारी कर दिया.
अब 13 लाख रुपए से अधिक देने का आया फैसला
आयोग ने आदेश दिया कि शिकायत की तिथि 26 सितंबर, 2011 से 12 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज के साथ पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि शिकायतकर्ता को भुगतान करे. साथ ही इस मामले में मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न के लिए 20 हजार रुपये मुआवजे के रूप में तथा मुकदमे की लागत के रूप में 10 हजार रुपये का भुगतान 120 दिनों के अंदर करने का आदेश जारी किया है.
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By ThakurShaktilochan Sandilya
डिजिटल मीडिया का पत्रकार. प्रभात खबर डिजिटल की टीम में बिहार से जुड़ी खबरों पर काम करता हूं. प्रभात खबर में सफर की शुरुआत 2020 में हुई. कंटेंट राइटिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूं.
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