बिहार के बस संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी, मनमाने वसूली पर लगेगी ब्रेक
सरकारी बस
Bihar Bus Service: बिहार में बस के किराए में संशोधन कर उसे बढ़ाए जाने की तैयारी की गई है. लेकिन इसके साथ-साथ बस संचालकों के लिए भी सख्त गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. यात्रियों से मनमाने तरीके से वसूली करने पर ब्रेक लगाई जाएगी.
Bihar Bus Service: बिहार में पिछले दिनों बस के किराए में बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था. इसके साथ ही अब बस संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. नए गाइडलाइन के मुताबिक, बस का ठहराव सिर्फ रजिस्टर्ड बस स्टैंड पर ही होगा. इसके साथ ही बस की क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाया जाएगा.
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यात्रियों को मिल सकेगी सहूलियत
अधिकारी की माने तो, परिवहन विभाग की इस नई व्यवस्था से यात्रियों को सहूलियत मिल सकेगी. इसके साथ ही पारदर्शिता और अनुशासन भी लागू हो पाएगा. खास बात यह भी होगी कि हर एक बस में कंपलेन रजिस्टर होगा, जिसमें यात्री किसी भी परेशानी को दर्ज कर सकेंगे, जिसका समाधान किया जाएगा.
निर्धारित भाड़ा से ज्यादा भाड़ा लेने पर लगेगी रोक
कई बार बस संचालकों की ओर से यात्रियों से मनमाना वसूली करने की भी शिकायत आती है. नई व्यवस्था की वजह से इस पर रोक लग सकेगी. निर्धारित भाड़ा से ज्यादा भाड़ा वसूल करना अपराध माना जाएगा. जानकारी के मुताबिक, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत मिले अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. डीटीओ ने निर्देश दिया है कि सभी बस स्टैंड और बसों के अंदर किराए की लिस्ट चिपकाना अनिवार्य होगा.
बस के किराए में इतने रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव
जानकारी के मुताबिक, नॉर्मल बसों के किराए में 50 किलोमीटर तक के लिए 15 प्रतिशत, 100 किलोमीटर के लिए 14 प्रतिशत, 150 किलोमीटर तक के लिए 13 प्रतिशत, 200 किलोमीटर तक के लिए 12 प्रतिशत, 250 किलोमीटर तक के लिए 11 प्रतिशत और 300 किलोमीटर की अधिक दूरी तक के लिए 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था.
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