पटना: शिक्षिका के वेतन के लिए मांगी रिश्वत, 13 साल पुराने मामले में बीईओ को एक साल की सजा

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पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

पटना की विशेष निगरानी अदालत ने 20 हजार रुपये रिश्वत लेने के दोषी बीईओ महेश झा को एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला।

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Patna News : 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महेश झा को निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत ने एक वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा.

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वेतन भुगतान की अनुशंसा के बदले मांगी थी रिश्वत

मामले के विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला निगरानी थाना कांड संख्या 59/2013 से जुड़ा है. महेश झा ने तरारी की प्रखंड शिक्षिका रेणु कुमारी के लंबित वेतन भुगतान की अनुशंसा करने के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी.

किराये के मकान में लेते पकड़ा गया था

शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले की जांच की और जाल बिछाकर कार्रवाई की. 11 सितंबर 2013 को पीरो बाजार स्थित किराये के मकान में महेश झा को शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था.

अभियोजन के नौ गवाहों ने दी गवाही

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ लोगों ने अदालत में गवाही दी. प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.


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