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बार काउंसिल मृत वकीलों के परिजनों को दो लाख देगा

Updated at : 17 Jun 2024 1:40 AM (IST)
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बार काउंसिल मृत वकीलों के परिजनों को दो लाख देगा

छपरा व्यवहार न्यायालय के दो अधिवक्ताओं की हत्या मामले में मृतकों के परिजनों को अंतरिम राहत के तौर पर दो लाख रुपये देने का निर्णय राज्य बार काउंसिल ने लिया है.

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छपरा व्यवहार न्यायालय के दो अधिवक्ताओं की हत्या का मामला विधि संवाददाता, पटना छपरा व्यवहार न्यायालय के दो अधिवक्ताओं की हत्या मामले में मृतकों के परिजनों को अंतरिम राहत के तौर पर दो लाख रुपये देने का निर्णय राज्य बार काउंसिल ने लिया है. इस संबंध में रविवार को बिहार राज्य बार काउंसिल की आपात बैठक हुई. बैठक में दोनों मृत अधिवक्ताओं के प्रति बार काउंसिल ने श्रद्धांजलि अर्पित की. दोनों मृतक पिता-पुत्र थे.बैठक की अध्यक्षता राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने की. बैठक में इस जघन्य हत्या की घोर निंदा की गयी. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य काउंसिल मृतक के परिवार के सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखेगा. इस आशय का एक अनुरोध पत्र गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के जरिये राज्य के मुख्यमंत्री को भेजने का निर्णय राज्य बार काउंसिल ने लिया है. बैठक में वर्चुअल रूप से विशेष तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा भी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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