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पटना में पटाखे बेचने पर रोक अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

Updated at : 28 Oct 2024 12:54 AM (IST)
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पटना में पटाखे बेचने पर रोक अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

Patna News : सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी द्वारा जारी आदेश में पटना में किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है. ऐसे में पटाखे के उपयोग पर रोक लगायी गयी है.

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संवाददाता, पटना

सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी द्वारा जारी आदेश में पटना में किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है. ऐसे में पटाखे के उपयोग पर रोक लगायी गयी है. डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा ने पटाखों के अवैध कारोबार के विरुद्ध सभी एसडीओ व एसडीपीओ को अभियान चलाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण व बिक्री पर सख्ती से रोक लगायी जाये. उन्होंने धावा दल को एक्टिव रखने व दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है. लाइसेंस प्राप्त विस्फोटक सामग्रियों के विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की स्टॉक पंजी ववितरण पंजी का समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापन किया जाये. पटाखों के निर्माण की आड़ में रासायनिक पदार्थों/विस्फोटकों की आपूर्ति असामाजिक तत्वों को नहीं हो. संवेदनशील थानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी ने पटना सहित गया, मुजफ्फरपुर व हाजीपुर में पटाखे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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