पटना के वाहन चालकों के लिए अलर्ट, लंबित E-Challan तुरंत भरें, नहीं तो करनी पड़ सकती है कोर्ट की दौड़
पुलिस अधीक्षक (यातायात) कार्यालय
पटना ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से लंबित ई-चालान का समय पर भुगतान करने की अपील की है. चालान जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. पुलिस अधीक्षक (यातायात) कार्यालय में विशेष ई-चालान सेल स्थापित किया गया है.
पटना से नितिश सिंह की रिपोर्ट
अगर आप पटना में वाहन चलाते हैं और आपके नाम पर कोई लंबित E-Challan है, तो उसे जल्द से जल्द जमा कर दें. पटना ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से बकाया ई-चालान का समय पर भुगतान करने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि समय रहते चालान जमा नहीं करने पर वाहन चालकों को कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
ई-चालान जमा करने के लिए बनाई गई विशेष व्यवस्था
यातायात पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक (यातायात) कार्यालय में विशेष E-Challan Cell संचालित किया जा रहा है. यहां वाहन चालक अपने लंबित चालान का भुगतान आसानी से कर सकते हैं. लोगों की सुविधा को देखते हुए भुगतान काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है और अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है, ताकि कम समय में चालान जमा हो सके.
यहां करें लंबित E-Challan का भुगतान
लंबित ई-चालान का भुगतान पुलिस अधीक्षक (यातायात) कार्यालय, पुलिस ऑफिस, गांधी मैदान गेट नंबर 5 के सामने, पटना में किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय पर बकाया राशि जमा करें.
समय पर भुगतान नहीं किया तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर चालान का भुगतान नहीं करने पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और लंबित चालान का जल्द निपटारा करें.
सुरक्षित यातायात में दें अपना योगदान
पटना ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. समय पर E-Challan का भुगतान कर वाहन चालक न केवल कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि सुरक्षित, व्यवस्थित और जाम-मुक्त पटना बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
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