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आवास बोर्ड : 10% सर्किल रेट पर आवंटियों को मिलेगा मालिकाना हक

पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अावंटियों को आवंटन का मालिकाना हक देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. आवास बोर्ड की बोर्ड ने अपनी संपत्ति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए जमीन या निर्माण की वर्तमान सर्किल रेट की 10% राशि को दर बनायी है. यानी सर्किल रेट की 10% […]

पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अावंटियों को आवंटन का मालिकाना हक देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. आवास बोर्ड की बोर्ड ने अपनी संपत्ति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए जमीन या निर्माण की वर्तमान सर्किल रेट की 10% राशि को दर बनायी है. यानी सर्किल रेट की 10% राशि आवंटी देता है, तो इसकी संपत्ति लीज होल्ड से फ्री होल्ड हो जायेगी.

आवास बोर्ड के अधिकारियों ने अपने फैसले का पूरा ब्योरा नगर विकास व आवास विभाग को भेजा है. आवास बोर्ड के सचिव सुधांशु कुमार चौबे ने बताया कि बोर्ड के फैसले का संलेख विभाग में तैयार किया जा रहा है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो, विभाग इसे कैबिनेट में भेजेगा. फिर कैबिनेट की मुहर के बाद यह लागू हो जायेगा.

पूरे राज्य में आवास बोर्ड के लगभग 18 हजार से अधिक आवंटी है. अभी व्यावसायिक जमीन और निर्माण 60 वर्ष के लिए लीज पर है, जबकि आवासीय निर्माण व जमीन 90 से 99 वर्ष के लिए दी गयी है. बोर्ड के अधिकारी बताते हैं कि अगर बोर्ड अपने आवंटन को फ्री होल्ड करने में सफल रहता है, तो इससे लगभग एक सौ करोड़ से अधिक राजस्व मिलेगा, जिसका उपयोग अन्य प्रोजेक्ट में किया जायेगा.

फ्री होल्ड होने से आवंटियों को क्या होगा फायदा

फ्री होल्ड होने से आवंटन खरीद बिक्री में आसानी होगी. अभी अगर कोर्इ आवास बोर्ड की संपत्ति को बेचता है, तो उसे अपने लाभांश की 50% राशि आवास बोर्ड को देनी होती है. इसके बाद इसका आवंटन क्रेता के नाम से किया जाता है, लेकिन अगर आवास बोर्ड अपने संपत्ति को फ्री होल्ड कर देता है] तो जमीन या निर्माण को बेचने के बाद आवंटी को लाभांश आवास बोर्ड को नहीं देना होगा.

नियम में नहीं होगा बदलाव

फ्री होल्ड होने के बावजूद आवास बोर्ड अपने अन्य नियमों में कोर्इ बदलाव नहीं करेगा. जो संपत्ति आवासीय उपयोग के लिए आवंटित की गयी है, वह आवासीय ही रहेगी और जिस संपत्ति का आवंटन व्यावसायिक उपयोग के लिए किया है, उसका स्वरूप व्यावसायिक ही रहेगा.

10% सर्किल रेट का ही 8% निबंधन शुल्क लेने का सुझाव

हालांकि आवंटियों को अपनी संपत्ति फ्री होल्ड कराने के बाद इसका निबंधन भी कराना होगा. इसका शुल्क निबंधन विभाग लेगा, जो अभी तय नहीं है. आवास बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने नगर विकास व आवास विभाग को आवास बोर्ड के 10% शुल्क का ही 8% शुल्क लेने का सुझाव दिया है.

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