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राज्य भर के आठ हजार स्कूलों को किया जायेगा तंबाकू मुक्त

Updated at : 04 Dec 2024 1:13 AM (IST)
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राज्य भर के आठ हजार स्कूलों को किया जायेगा तंबाकू मुक्त

राज्यभर के आठ हजार स्कूलों को तंबाकू मुक्त किया जायेगा.160 स्कूल पटना में चिन्हित कर लिये गये हैं . जिसमें मिलर स्कूल, राजवंशी नगर स्थित माध्यमिक स्कूल व अनीसाबाद स्थित सरकारी स्कूल सहित अन्य शामिल है.

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संवाददाता, पटना

राज्यभर के आठ हजार स्कूलों को तंबाकू मुक्त किया जायेगा.160 स्कूल पटना में चिन्हित कर लिये गये हैं . जिसमें मिलर स्कूल, राजवंशी नगर स्थित माध्यमिक स्कूल व अनीसाबाद स्थित सरकारी स्कूल सहित अन्य शामिल है. इन स्कूल के 600 फीट अंदर तंबाकू से जुड़ी सामग्री बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जायेगी. वहीं, नियम का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. स्कूल परिसर को भी तंबाकू मुक्त बनाया जायेगा. वहीं, स्कूल में शिक्षक- कर्मी की हेड मास्टर मॉनिटरिंग करेंगे. यदि कोई परिसर में तंबाकू का सेवन करता पकड़ा जायेगा, तो उस शिक्षक व कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. हेड मास्टर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी देंगे. इस संबंध में अगल को छात्र शिकायत करेगा, तो उस शिकायतों की जांच होगी. हालांकि इन स्कूलों के आसपास तंबाकू खिलाफ दूसरे चरण का अभियान है. पूर्व में तंबाकू के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गयी थी.2023 में स्कूल के आसपास तंबाकू, सिगरेट बेचने वाले लगभग 350 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया था.

पांच वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माना का प्रावधान : कोटपा

एक्ट यानी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत तंबाकू से जुड़े कई अपराधों के लिए सजा और जुर्माना का प्रावधान है. स्कूल, कालेज और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू, सिगरेज बचने वालों को दो से पांच साल की

कैद और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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