बिहार : लॉकडाउन अवधि का टैक्स जमा कर वाहन मालिक पाएं 40 फीसदी छूट

Updated at : 04 Jul 2020 7:35 AM (IST)
विज्ञापन
बिहार : लॉकडाउन अवधि का टैक्स जमा कर वाहन मालिक पाएं 40 फीसदी छूट

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों कहा है कि वे लॉकडाउन और अनलॉक-1 की अवधि यानी 21 मार्च से 30 जून का तिमाही रोड टैक्स को 31 जुलाई तक जमा करा सकते हैं.

विज्ञापन

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों कहा है कि वे लॉकडाउन और अनलॉक-1 की अवधि यानी 21 मार्च से 30 जून का तिमाही रोड टैक्स को 31 जुलाई तक जमा करा सकते हैं. साथ ही ऐसा कर वे 40 प्रतिशत की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं. उन्हें इस अ‌वधि का फाइन भी नहीं देना होगा. h

वैसे वाहन मालिक जो अपने 15 साल से ज्यादा पुराने खटारा वाहनों का निबंधन रद्द कराना चाह रहे हों, वे सरकार की तरफ से लायी गयी सर्व क्षमा योजना का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक सवारी और मालवाहक वाहनों का परिचालन बाधित रहा. इसका ध्यान रखते हुए वाहन मालिकों को यह छूट दी गयी है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन मालिकों को कुल टैक्स का 20 प्रतिशत तथा तिमाही टैक्स देने वालों को अलग-अलग श्रेणियों में 10, 15 और 20 फीसदी जमा करने पर पेनाल्टी और नीलामपत्र वाद से मुक्त कर दिया जायेगा. फिलहाल राज्य में 20 हजार से ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर तथा 50 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस चल रहा हैं. उन्होंने लॉकडाउन की अवधि का कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया. कहा कि इससे व्यावसायिक एवं औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को 160 करोड़ से ज्यादा की राहत मिलेगी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन