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पंचायत प्रतिनिधियों की मौत पर परिजनों को मिलेगा एक लाख का अनुदान,सं

कैबिनेट — लाभ तभी मिलेगा जब पंचायत प्रतिनिधि की मौत अप्राकृतिक होसंवाददाता,पटनाराज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की अप्राकृतिक मौत पर उनके परिजनों को एक लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने के सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित किसी […]

कैबिनेट — लाभ तभी मिलेगा जब पंचायत प्रतिनिधि की मौत अप्राकृतिक होसंवाददाता,पटनाराज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की अप्राकृतिक मौत पर उनके परिजनों को एक लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने के सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित किसी भी सदस्य की अगर अप्राकृतिक मौत पद पर रहते होती है, तो सरकार उनके परिजनों को एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायेगी. सरकार ने इस संबंध में बिहार विधानमंडल के पिछले सत्र में ही उठाये गये एक सवाल के जवाब में सदन में घोषणा की थी कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए वह इस तरह की सुरक्षा राशि उपलब्ध करायेगी. सरकार का कहना है कि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि की अगर आपराधिक,प्राकृतिक आपदा या किसी हिंसात्मक घटना में मौत हो जाती है, तो सरकार एक लाख रुपये की राशि उसके आश्रितों को उपलब्ध करायेगी. मंत्रिमंडल के फैसले में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख एवं पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उपमुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उपसरपंच एवं ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)के पदासीन रहने के दौरान आपराधिक,प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी. इसमें प्राकृतिक मौत के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.

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