पटना : संपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं के बांड भरने पर लगी रोक

Updated at : 01 Feb 2020 9:02 AM (IST)
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पटना : संपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं के बांड भरने पर लगी रोक

पटना : बिहार में सभी बैंकों की संपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं के बांड भरने के प्रावधान पर पटना हाइकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा लगाते हुए संबंधित बैंकों से चार सप्ताह में जवाब तलब किया गया है. जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने प्रभाकर व अन्य द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते संबंधित बैंकों से जवाब […]

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पटना : बिहार में सभी बैंकों की संपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं के बांड भरने के प्रावधान पर पटना हाइकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा लगाते हुए संबंधित बैंकों से चार सप्ताह में जवाब तलब किया गया है.
जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने प्रभाकर व अन्य द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते संबंधित बैंकों से जवाब मांगा है. मालूम हो कि बैंकों ने एक नया प्रावधान लाया है, जिसके तहत संपत्ति के मूल्याकंनकर्ताओं को एक क्षति पूर्ति बांड भरना होगा. बैंकों द्वारा लागू किये गये इसी प्रावधान को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में लोकहित याचिकाएं दायर की गयी है .
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