पटना : आज से करें तिपहिया वाहन को सीएनजी में कन्वर्ट कराने या नया खरीदने पर अनुदान को आवेदन
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Jan 2020 8:36 AM (IST)
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पटना : पहली जनवरी से डीजल-पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहन, मैक्सी व कार अगर सीएनजी या बैट्री में कन्वर्ट कराते हैं, तो उनको जिला परिवहन कार्यालय से अनुदान मिलेगा. इसके लिये बुधवार से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए डीटीओ कार्यालय से प्रचार-प्रसार भी होगा. […]
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पटना : पहली जनवरी से डीजल-पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहन, मैक्सी व कार अगर सीएनजी या बैट्री में कन्वर्ट कराते हैं, तो उनको जिला परिवहन कार्यालय से अनुदान मिलेगा. इसके लिये बुधवार से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए डीटीओ कार्यालय से प्रचार-प्रसार भी होगा.
नयी गाड़ी खरीदने या किट लगाने के बाद सभी पेपर के साथ कार्यालय में आवेदन करने के 21 दिनों के भीतर अनुदान की राशि बैंक खाते में भेज दी जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 31 जनवरी, 2021 की मध्य रात्रि से पटना नगर निगम और 31 मार्च, 2021 की मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सभी तिपहिया वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा.
किनको क्या मिलेगा अनुदान
– डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन, जिनकी क्षमता चालक सहित सात लोगों के बैठने की हो. अगर वे अपनी गाड़ी को बदल कर नया सीएनजी वाहन खरीदता है, तो उसे 40 हजार का अनुदान मिलेगा.
– डीजल और पेट्रोल से चलने वाला वाहन, जिसकी क्षमता चालक सहित सात लोगों के बैठने की हो. अगर वह अपनी गाड़ी को बदल कर, नया बैट्री वाहन खरीदता है, तो उसे 25 हजार का अनुदान मिलेगा.
– डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहन, जिनकी क्षमता चालक सहित सात की हो. उस गाड़ी को सीएनजी किट में कन्वर्ट करने पर 20 हजार मिलेंगे.
– व्यावसायिक मोटरकैब व मैक्सीकैब में सीएनजी किट लगाने पर 20 हजार.
अनुदान के लिए क्या है जरूरी
– पटना का परमिट हो.
– पुराने वाहन का निबंधन प्रमाणपत्र.
– नये वाहन का निबंधन प्रमाणपत्र.
– नये बैट्री चालित अथवा सीएनजी तिपहिया वाहन खरीदने की स्थिति में पूर्व स्वीकृत परमिट का प्रमाणपत्र.
– पूर्व निर्गत परमिट पर नये सीएनजी चालित तिपहिया वाहन अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन के प्रतिस्थापन का प्रमाणपत्र.
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