पटना :कम फाइन देकर 31 तक करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
Updated at : 21 Dec 2019 9:38 AM (IST)
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पटना : अब तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो कम फाइन के साथ 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. वरीय चार्टर्ड एकाउंटेंट अाशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि वैसे तो मार्च, 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय है. फाइन तो हर हाल में आपको […]
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पटना : अब तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो कम फाइन के साथ 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. वरीय चार्टर्ड एकाउंटेंट अाशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि वैसे तो मार्च, 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय है.
फाइन तो हर हाल में आपको भरना ही पड़ेगा. मगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करेंगे, तो पांच हजार रुपये के फाइन पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है. लेकिन 31 दिसंबर के बाद फाइन दोगुना होकर दस हजार रुपये हो जायेगा. उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई रखी थी, जिसे बाद में 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया. 31 अगस्त के बाद रिटर्न फाइन करने वालों को फाइन भी देना पड़ रहा है.
31 मार्च तक के लिए फाइन 10 हजार: अग्रवाल ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234एफ के तहत अगर कोई करदाता 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करेगा, तो उसे पांच हजार रुपये का फाइन देना होगा, जबकि इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 10 हजार रुपये का फाइन लगाया जाता है.
उन्होंने बताया कि अगर कुल इनकम पांच लाख रुपये तक है, तो देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए 31 मार्च, 2020 तक फाइन दस हजार रुपये है. हालांकि चैप्टर VI-ए के तहत कुछ निश्चित आय के संबंध में देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को किसी भी तरह की छूट की सुविधा नहीं मिलती है.
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