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अतिक्रमण के खिलाफ कल से 14 तक फिर अभियान

Updated at : 06 Dec 2019 6:01 AM (IST)
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अतिक्रमण के खिलाफ कल से 14 तक फिर अभियान

पटना : जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार व शुक्रवार को मोहलत देने के बाद सात से 14 दिसंबर तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा. इसमें बचे हुए स्थलों से अतिक्रमण हटाया जायेगा. प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे दिया है. गुरुवार को कहीं भी अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चला. मजिस्ट्रेटों को अन्य कामों […]

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पटना : जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार व शुक्रवार को मोहलत देने के बाद सात से 14 दिसंबर तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा. इसमें बचे हुए स्थलों से अतिक्रमण हटाया जायेगा. प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे दिया है. गुरुवार को कहीं भी अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चला.

मजिस्ट्रेटों को अन्य कामों में तैनात करने से अभियान को रोका गया. शुक्रवार को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलेगा. प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बचे हुए स्थलों पर से अतिक्रमण हटाने का काम सात से 14 दिसंबर तक होगा. संपतचक अंचल में सात, फुलवारीशरीफ अंचल में 101, दानापुर अंचल में नाला पर बचे छह अतिक्रमण हटाये जायेंगे.
पटना सदर अंचल अंतर्गत सैदपुर नाला से शनिचरा स्थान पुल तक 250 अतिक्रमण चिह्नित किये गये हैं. योगीपुर संप हाउस से बाइपास होते हुए 61 अतिक्रमण में 20 हटाये गये हैं. नंदलाल छपरा से मीठापुर बाइपास किनारे तक नाला पर 43 अतिक्रमण चिह्नित हैं. कुर्जी नाला दीघा-आशियाना पथ में 45 व आनंदपुरी नाले पर 24 अतिक्रमण चिह्नित हैं.
बादशाही पइन की शुरू होगी उड़ाही
पटना . बादशाही पइन से अतिक्रमण लगभग हटा लिया गया है. अब इसकी उड़ाही करायी जायेगी. डीएम कुमार रवि ने इसके लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिया है कि वह नाले की उड़ाही कराएं. शहर के अन्य नालों की भी नापी की जा चुकी है, यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए दो से तीन दिन बाद तीसरे चरण के अभियान की शुरुआत हो सकती है.
आज अतिक्रमण हटाओ अभियान की समीक्षा करेंगे डीएम : अतिक्रमण अभियान गुरुवार को समाप्त हो गया. शुक्रवार को डीएम पदाधिकारियों के साथ अभियान की समीक्षा करेंगे. अतिक्रमण अभियान में जुटे पदाधिकारियों द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट की डीएम समीक्षा करेंगे. शहर के कितने नाले की नापी हुई, कितने जगह से अतिक्रमण हटाया गया और कितने जगह बाकी है. कुछ लोगों को दोबारा नोटिस भेजा जायेगा. जिन लोगों ने नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
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