गया के सिपाही की बर्खास्तगी पर राहत से हाइकोर्ट का इन्कार

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विधि संवाददाता, पटना : गया के प्रेतशिला पर्वत पुलिस पिकेट पर तैनात सिपाही हरि यादव को सेवा से किये गये बर्खास्तगी आदेश पर पटना हाइकोर्ट ने किसी प्रकार की राहत देने से साफ इन्कार कर दिया. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने सिपाही हरि यादव की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के […]

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विधि संवाददाता, पटना : गया के प्रेतशिला पर्वत पुलिस पिकेट पर तैनात सिपाही हरि यादव को सेवा से किये गये बर्खास्तगी आदेश पर पटना हाइकोर्ट ने किसी प्रकार की राहत देने से साफ इन्कार कर दिया. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने सिपाही हरि यादव की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को यह आदेश दिया.

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इसके पहले आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि आवेदक 17 सितंबर, 1998 को प्रेतशिला पर्वत पुलिस पिकेट पर बतौर सिपाही के पद पर तैनात था. उस दिन पुलिस पिकेट पर नक्सली हमला हुआ और नक्सलियों ने 16 पुलिस राइफल के साथ 640 गोली लूट कर घटना को अंजाम दिया. नक्सलियों की गोलीबारी में दो सिपाही शहीद हो गये थे. हरि यादव के वकील का कहना था कि पत्नी की गंभीर बीमारी की सूचना पर वह पुलिस पिकेट से घर चला गया था.
कार्रवाई कर किया बर्खास्त
बाद में विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मामले दर्ज कर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गयी. आपराधिक मामले लंबित रहने के दौरान विभागीय कार्रवाई पूरी कर आवेदक को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया. उसके बाद मामला कोर्ट में गया, पर हाइकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई आदेश पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया.
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