पटना : गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगाने पर लगेगा 10000 का जुर्माना
Updated at : 26 Oct 2019 8:56 AM (IST)
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पटना : राज्यभर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने तेज हॉर्न लगी गाड़ियों पर सख्ती कर दी है. ऐसी गाड़ियों के पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा. विभाग वैसी सभी गाड़ियों की जांच कर उन पर जुर्माना करेगा, जिसने कंपनी से लगाये हॉर्न को निकालकर बड़ा या तेज ध्वनि वाला […]
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पटना : राज्यभर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने तेज हॉर्न लगी गाड़ियों पर सख्ती कर दी है. ऐसी गाड़ियों के पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा. विभाग वैसी सभी गाड़ियों की जांच कर उन पर जुर्माना करेगा, जिसने कंपनी से लगाये हॉर्न को निकालकर बड़ा या तेज ध्वनि वाला हॉर्न लगा रखा होगा. जानकारी के मुताबिक पहले चरण में पटना, गया, भागलपुर व पूर्णिया में हॉर्न की जांच होगी और उसके बाद धीरे-धीरे सभी जिलों में करने का निर्णय लिया गया है. अनुसूची के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न मल्टी ट्यूंड हार्न मालिकों से दस हजार तक दंड लगाया जायेगा.
ध्वनि प्रदूषण को राेकने के लिए सभी गाड़ियों में नो हॉर्न का स्टिकर लगाया जायेगा और शोरूम से निकलने वाली गाड़ियों पर अनिवार्य रूप से
लगाया जायेगा.
बिहार को हॉर्न फ्री बनाने के लिए विशेष अभियान चलेगा. साथ ही अस्पतालों के पास विशेष रूप से अभियान चलेगा. वाहनों में प्रेशर हॉर्न होने पर गाड़ी के मालिक को जुर्माना भरना होगा.
संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव
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