सुरक्षा का इंतजाम नहीं होने पर रद्द होगा बसों का परमिट
Updated at : 01 Sep 2019 5:25 AM (IST)
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पटना : बसों में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर अब सख्ती बरती जायेगी. परिवहन विभाग वैसे सभी बसों का परमिट रद्द करेगा, जिनमें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हो रहा है. इसकी शुरुआत स्कूली बसों से सोमवार से की जायेगी. जांच के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों को दिशा-निर्देश दिया गया है. देखने […]
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पटना : बसों में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर अब सख्ती बरती जायेगी. परिवहन विभाग वैसे सभी बसों का परमिट रद्द करेगा, जिनमें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हो रहा है. इसकी शुरुआत स्कूली बसों से सोमवार से की जायेगी. जांच के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों को दिशा-निर्देश दिया गया है. देखने में आया है कि कुछ अधिकारी बसों की गलत जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र दे देते हैं.
ऐसी बसों को जब कहीं पकड़ा जायेगा और उसमें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया होगा, तो उस अधिकारी से भी जवाब मांगा जायेगा. जवाब संतोषजनक नहीं होने पर अधिकारी पर भी विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में शनिवार को कुछ स्कूलों में विभाग की जांच टीम भेजी गयी, जिसने अपनी ओर से तहकीकात भी की.
सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा मानकों की जांच के दायरे में सरकारी बस भी आयेंगे. लेकिन, बच्चों के मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए पहले स्कूली बसों की जांच का फैसला लिया गया है. हाल के दिनों में लंबी दूरी की बसों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है. दिल्ली के लिए राज्य से नियमित बसें खुलती हैं. राज्य में बसों की संख्या 10 हजार के करीब है.
इन सुरक्षा मानकों की होगी जांच
- प्राथमिक उपचार पेटिका
- आपातकालीन खिड़की और दरवाजा
- आपातकालीन खिड़की न होने पर बैक शीशा हो
- तोड़ने के लिए हथौड़ा व रॉड होना चाहिए
- आपात स्थिति के लिए महिला हेल्प लाइन
- बिहार 100 डायल सहित संबंधित डिपो और परिवहन अधिकारियों का नंबर
- जांच के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों को दिया गया दिशा-निर्देश
- गलत जांच व फिटनेस प्रमाणपत्र देने वाले अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
बिना प्रशिक्षण बसों को चला रहे ड्राइवर
सरकार को यह सूचना मिली है कि राजधानी में चलने वाली बसों में ऐसे भी ड्राइवर हैं, जिनके पास प्रशिक्षण की कमी है. ड्राइवर को गाइड करने वाले कंडक्टर को यातायात नियमों की जानकारी नहीं है. कहां बसों को रोकना है और कहां नहीं, इन नियमों का पालन नहीं होता है. ऐसे मामले भी हाल के दिनों में विभाग के समक्ष पहुंचने लगे हैं.
बसों की जांच पटना सहित सभी जिलों में शुरू कर दी गयी है. स्कूल बसों से इसकी शुरुआत हुई है. जिन बसों में नियमानुसार सुविधा नहीं होगी, उनका परमिट रद्द करने का निर्देश जारी किया गया है.
-संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव
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