पटना : पूर्व विस अध्यक्ष सहित 41 को समन जारी करने का आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Aug 2019 6:40 AM
विज्ञापन
पटना : बिहार विधानसभा में अवैध नियुक्ति मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह सहित 41 आरोपितों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है. एक से दो दिनों में सभी आरोपितों को कोर्ट का समन जारी कर दिया जायेगा. इसके बाद उन्हें अदालत में हाजिरी देनी होगी या […]
विज्ञापन
पटना : बिहार विधानसभा में अवैध नियुक्ति मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह सहित 41 आरोपितों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है.
एक से दो दिनों में सभी आरोपितों को कोर्ट का समन जारी कर दिया जायेगा. इसके बाद उन्हें अदालत में हाजिरी देनी होगी या फिर अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट की शरण लेनी होगी. मामले की जांच कर रहे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने करीब दो हफ्ते पहले चार्जशीट दाखिल की थी. सदानंद सिंह वर्ष 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे.
इस दौरान बड़ी संख्या में बहाली हुई थी. आरोप है कि सभी नियमों को ताक पर रखकर विधानसभा में तृतीय वर्ग के पदों पर अपने और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार के नाते-रिश्तेदारों को नियुक्ति दी गयी थी. चार्जशीट में प्रमुख आरोप है कि नियम के विरुद्ध साक्षात्कार कराया गया. चयन कमेटी के चयन में मनमानी की गयी.
उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ की गयी. निगरानी ने इस मामले में पूर्व विधान सभा अध्यक्ष के साथ- साथ उन लोगों को भी आरोपित बनाया है जो चयन समिति में शामिल थे, जिन्होंने अवैध तरीके से नौकरी हासिल की. कानून के जानकारों का कहना है कि पूर्व विधान सभा अध्यक्ष व अन्य को अब अग्रिम जमानत लेनी होगी. अग्रिम जमानत नहीं मिलने पर कोर्ट में सरेंडर करना होगा. आरोपित के फरार होने के संदेह पर निगरानी की जिम्मेदारी होगी कि वह आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










