पटना : एटीएम में फेल ट्रांजेक्शन अब फ्री ट्रांजेक्शन नहीं गिने जायेंगे
Updated at : 23 Aug 2019 9:04 AM (IST)
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पटना : डेबिट कार्ड कम एटीएम उपयोग करनेवाले के लिए अच्छी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी वासुदेवन ने फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि बैंक एटीएम में हुए फेल ट्रांजेक्शन या नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस […]
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पटना : डेबिट कार्ड कम एटीएम उपयोग करनेवाले के लिए अच्छी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी वासुदेवन ने फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है.
रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि बैंक एटीएम में हुए फेल ट्रांजेक्शन या नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी या चेकबुक रिक्वेस्ट फ्री ट्रांजेक्शन के तहत नहीं गिने जायेंगे. नियमानुसार खाताधारक को हर महीने पांच फ्री ट्रांजेक्शन दिये जाते हैं. रिजर्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक समेत सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को एक सर्कुलर जारी किया है.
सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ बैंक एटीएम में तकनीकी कारणों से फेल होने वाले ट्रांजेक्शन या नकदी नहीं होने के कारण पूरे नहीं होने वाले ट्रांजेक्शन को भी फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन में गिन रहे हैं.मुुख्य महाप्रबंधक पी वासुदेवन ने कहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन को फेल ट्रांजेक्शन में गिना जाना चाहिए. इनके लिए खाताधारक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाये. जो ट्रांजेक्शन तकनीकी कारणों, एटीएम में कैश नहीं होने, गलत पिन आदि के कारण फेल हो जाता है तो ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जायेगा.
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