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पटना के ट्रैफिक, अतिक्रमण, जल निकासी के हालात कब सुधारेंगे

Updated at : 28 Jul 2019 8:09 AM (IST)
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पटना के ट्रैफिक, अतिक्रमण, जल निकासी के हालात कब सुधारेंगे

पटना : हाइकोर्ट ने पटना शहर की बुनियादी नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश अफसरों को दिया है. खंडपीठ ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजधानी में रहने वाले सभी नागरिकों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने की दिशा में कार्रवाई करें. साथ ही सभी कार्रवाइयों का पूरा ब्योरा अगली […]

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पटना : हाइकोर्ट ने पटना शहर की बुनियादी नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश अफसरों को दिया है. खंडपीठ ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजधानी में रहने वाले सभी नागरिकों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने की दिशा में कार्रवाई करें. साथ ही सभी कार्रवाइयों का पूरा ब्योरा अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश भी करें.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजधानी पटना के निवासियों को ट्रैफिक,अतिक्रमण, जल निकासी की समस्या, वेंडर जोन समेत किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने पटना की नागरिक समस्याओं को दूर करने के लिए दायर की गयी सभी
लोकहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की. कोर्ट ने यहां की नागरिक समस्याओं को दूर करने और पटना शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में किये जा रहे काम की जानकारी ली. कोर्ट ने कहा कि इन समस्यायों से निबटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय होना जरूरी है.
सुनवाई के दौरान राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमीर सुबहानी ने खंडपीठ को बताया कि वह इन सभी मामलों को देख रहे हैं, ताकि राजधानी पटना के निवासियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो. जरूरत पड़ने पर पटना शहर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने की सरकार की परियोजना की मानिटरिंग करेगा.
मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विशेष सुनवाई में कहा कि पटना शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो जरूरी प्रयास हैं, वे सभी किये जाने चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले की मॉनिटरिंग पटना हाइकोर्ट करेगा. ताकि पटना शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम बिना रुकावट के पूरा हो सके.
सुनवाई के दौरान वरीय अधिकारी बृजेश मल्होत्रा, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, पटना के डीआइजी, पटना के डीएम कुमार रवि,पटना नगर निगम के आयुक्त अनुपम कुमार सुमन,पटना की एसएसपी, ट्रैफिक एसपी, सभी जोन के एसपी, समेत कई संबंधित अधिकारी अदालत में उपस्थित थे.
.कोर्ट ने नालों की जल निकासी व जल जमाव की समस्यायों के समाधान के लिए योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के बाद फिर उसी जगह पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निबटने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया.
खंडपीठ ने पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के वास्ते ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग सेट करने का निर्देश ट्रैफिक पुलिस को दिया है. सिग्नल में समय दिखने से यात्री उसके हिसाब से अपनी गाड़ी को बंद कर सकते हैं . इससे प्रदूषण भी कम होगा . कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस बल को जरूरत के हिसाब से बढ़ाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया.
खंडपीठ ने कहा कि पटना शहर की विभिन्न नागरिक समस्याओं का समाधान समय सीमा के भीतर हो. इसे सुनिश्चित करने के लिए पटना हाइकोर्ट समय-समय पर राज्य सरकार व नगर निगम के कामकाज को मॉनिटर करेगा.
कोर्ट ने शहर को कई हिस्सों में बांट कर वहां तय समय सीमा में वेंडिंग ज़ोन स्थापित करने के मामले में नगर आयुक्त को अगली सुनवाई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. खंडपीठ ने दीर्घकालीन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने के निर्देश भी दिये.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा- सरकार की मंशा तो सही लग रही है, आनेवाला समय बतायेगा कि काम हुआ या नहीं. ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को समय सीमा में पूरा करने व थानों के सामने जंग खा रहे वाहनों को हटाने के लिए वाहन जांच की प्रक्रिया को निर्धारित करने का निर्देश कोर्ट ने दिया. खंडपीठ ने कहा कि इन निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार व नगर निगम के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा अगली सुनवाई के दौरान की जायेगी.
पटना की नागरिक समस्याओं पर हाइकोर्ट में हुई सुनवाई
जरूरत पड़ी तो स्मार्ट सिटी परियोजना की होगी मॉनीटरिंग
नगर निगम के काम पर भी रहेगी अदालत की निगाह
अतिक्रमण हटने के बाद दोबारा वही नजारा क्यों दिखता है
ट्रैफिक सिग्नल में टाइमिंग सेट करने की जरूरत
ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को समय सीमा में किया जाये पूरा
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कोर्ट ने किये सवाल तो जवाब नहीं दे पाये अफसर
कोर्ट को बताया गया कि राजधानी में 39 जगहों पर वेंडर जोन बनाया गया है. जब कोर्ट ने 39 जगहों की जानकारी पूछी तो यह अधिकारी नहीं बता पाये. कोर्ट को यह भी बताया गया कि 2020 तक पटना के ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ठीक कर लिया जायेगा. खंडपीठ ने पटना के ट्रैफिक एसपी से पूछा कि ट्रैफिक में काम करने वाले सिपाहियों को ट्रेनिंग कहां दी जाती है? इस पर ट्रैफिक एसपी ने कोर्ट को बताया कि इसकेलिए कोई निर्धारित जगह नहीं है.
ट्रैफिक पुलिस को रविवार को गांधी मैदान में ट्रेनिंग दी जाती है . ट्रैफिक एसपी ने बताया कि पटना में तीन ट्रैफिक थाने हैं. एक थाना गांधी मैदान के पास है. दूसरा सगुना मोड़ और तीसरा जीरो माइल के पास है. इन तीनों ट्रैफिक थाने में एक सब इंस्पेक्टर एक जूनियर सब इंस्पेक्टर और कुछ पुलिसकर्मी की तैनाती की गयी है.
खंडपीठ को पटना के जिलाधिकारी ने बताया कि राजधानी पटना में अवैध पार्किंग और अतिक्रमणकारियों से दो करोड़ रुपये दंड स्वरूप वसूले गये हैं. उन्होंने बताया कि पटना में अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध काम करने के लिए दो टीमों का गठन किया गया है. एक टीम अतिक्रमण को हटा रही है, वहीं दूसरी टीम यह देखती है कि अतिक्रमणकारी फिर उस जगह पर अतिक्रमण नहीं करें.
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