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सीतामढ़ी के 2017 के बाढ़ पीड़ितों को अब तक क्यों नहीं मिली राहत - हाइकोर्ट

Updated at : 20 Jul 2019 4:08 AM (IST)
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सीतामढ़ी के 2017 के बाढ़ पीड़ितों को अब तक क्यों नहीं मिली राहत - हाइकोर्ट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर अंचल के गंगवार बुजुर्ग पंचायत के 607 परिवारों को बाढ़ राहत राशि नहीं दिये जाने पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 8 सप्ताह में हलफनामा दायर कर वस्तुस्थिति से कोर्ट को अवगत कराये. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप […]

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर अंचल के गंगवार बुजुर्ग पंचायत के 607 परिवारों को बाढ़ राहत राशि नहीं दिये जाने पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 8 सप्ताह में हलफनामा दायर कर वस्तुस्थिति से कोर्ट को अवगत कराये.

मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में गंगवार बुजुर्ग पंचायत के मुखिया सजी अहमद द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने लोकहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि वर्ष 2017 में इस इलाके में भीषण बाढ़ आयी थी, जिसमें यहां के 2264 परिवार प्रभावित हुए थे.
इन प्रभावित परिवारों में से 607 प्रभावित परिवारों को संबंधित तत्कालीन अंचलाधिकारी ने बाढ़ राहत की राशि नहीं दी. प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत के रूप में 6000 रुपये के साथ चावल, मोमबत्ती आदि सामग्रियां दी जानी थीं. लेकिन अंचलाधिकारी ने मनमाने रूप से 607 परिवारों को बाढ़ राहत राशि से वंचित कर दिया है. इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.
आरक्षण मामले को परीक्षा नियंत्रक के सामने रखें
पटना : पटना हाइ कोर्ट ने राज्य के सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में कोटा के अनुसार सीटों के बटवारे में कथित तौर पर बरती गई अनियमितता के मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को परीक्षा नियंत्रक के समक्ष मामले को रखने को कहा है.
न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने गौरी कुमारी व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुल सीट का दस फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिये जाने से एस सी, एस टी व ओ बी सी कैटेगरी का सीट पर प्रभाव पड़ रहा है. जो कि 103 वीं संविधान संशोधन के अनुरूप नहीं है. 100% सीटों की गणना करने के स्थान पर 105% सीटों की गणना कर दी गयी है.
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