पटना : वाटर बॉडी पर हुए अतिक्रमण पर हाइकोर्ट ने 13 अगस्त तक सरकार से मांगा जवाब

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Jul 2019 9:18 AM

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अतिक्रमण होने के कारण जल स्रोतों की होती जा रही है कमी पटना : हाइकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में तालाब, पोखर, झील व अन्य वाटर बॉडी पर बड़े पैमाने हुए अतिक्रमण पर सरकार से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर […]

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अतिक्रमण होने के कारण जल स्रोतों की होती जा रही है कमी
पटना : हाइकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में तालाब, पोखर, झील व अन्य वाटर बॉडी पर बड़े पैमाने हुए अतिक्रमण पर सरकार से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह 13 अगस्त तक अदालत को बताएं की इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट को बताया गया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर तालाब, जलाशय व अन्य जल संसाधनों पर अतिक्रमण कर लिया गया है. अतिक्रमण होने के कारण जल स्रोतों की कमी होती जा रही है. इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा हैं. इस का प्रभाव देश के भविष्य पर पड़ने की पूरी संभावना हैं.
तालाब पर स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बनाये जाने पर नाराजग : हाइकोर्ट ने रोहतास जिले के सासाराम अंचल के भदोखरा गांव में तालाब को भर कर सरकारी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर की है.
कोर्ट ने रोहतास के डीएम से 13 अगस्त तक जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायाधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने सुदामा सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
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