पटना : जिला समादेष्टा हरेंद्र कुमार दंडित, पांच वेतनवृद्धि रोकी, प्रोमोशन भी नहीं मिलेगा
Updated at : 05 Jul 2019 9:00 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा हरेंद्र कुमार सिंह को विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया है. उनको पांच वेतन वृद्धियों पर रोक, और देय तिथि से पांच साल तक पदोन्नति पर रोक का दंड दिया गया है. हरेंद्र कुमार अभी निलंबित चल रहे हैं. हरेंद्र कुमार सिंह पर आरोप है कि […]
विज्ञापन
पटना : बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा हरेंद्र कुमार सिंह को विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया है. उनको पांच वेतन वृद्धियों पर रोक, और देय तिथि से पांच साल तक पदोन्नति पर रोक का दंड दिया गया है. हरेंद्र कुमार अभी निलंबित चल रहे हैं. हरेंद्र कुमार सिंह पर आरोप है कि वर्ष 2017 में जब वह मुजफ्फरपुर में जिला समादेष्टा थे उस समय बिना अनुमति के सरकारी वाहन के साथ मुख्यालय छोड़ दिया था.
नशे की हालम में मारपीट का भी आरोप था. डीआइजी होमगार्ड एवं अग्निशाम सेवाएं की रिपोर्ट के आधार पर उनको 19 मई 17 को निलंबित कर दिया था. साथ ही विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




