पटना : जिला समादेष्टा हरेंद्र कुमार दंडित, पांच वेतनवृद्धि रोकी, प्रोमोशन भी नहीं मिलेगा

Updated at : 05 Jul 2019 9:00 AM (IST)
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पटना : जिला समादेष्टा हरेंद्र कुमार दंडित, पांच वेतनवृद्धि रोकी, प्रोमोशन भी नहीं मिलेगा

पटना : बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा हरेंद्र कुमार सिंह को विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया है. उनको पांच वेतन वृद्धियों पर रोक, और देय तिथि से पांच साल तक पदोन्नति पर रोक का दंड दिया गया है. हरेंद्र कुमार अभी निलंबित चल रहे हैं. हरेंद्र कुमार सिंह पर आरोप है कि […]

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पटना : बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा हरेंद्र कुमार सिंह को विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया है. उनको पांच वेतन वृद्धियों पर रोक, और देय तिथि से पांच साल तक पदोन्नति पर रोक का दंड दिया गया है. हरेंद्र कुमार अभी निलंबित चल रहे हैं. हरेंद्र कुमार सिंह पर आरोप है कि वर्ष 2017 में जब वह मुजफ्फरपुर में जिला समादेष्टा थे उस समय बिना अनुमति के सरकारी वाहन के साथ मुख्यालय छोड़ दिया था.
नशे की हालम में मारपीट का भी आरोप था. डीआइजी होमगार्ड एवं अग्निशाम सेवाएं की रिपोर्ट के आधार पर उनको 19 मई 17 को निलंबित कर दिया था. साथ ही विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी थी.
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