विधायक भावना झा पर लागू होगा पार्टी का ह्विप
Updated at : 26 Jun 2019 3:52 AM (IST)
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पटना : कांग्रेस की निलंबित विधायक भावना झा के अधिकारों में विधानसभा में कोई कटौती नहीं होगी. वह एक विधायक के रूप में जनसमस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकती हैं. उनका राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में शामिल होने का भी अधिकार बना हुआ है. पार्टी का ह्विप भी उन पर लागू होगा. […]
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पटना : कांग्रेस की निलंबित विधायक भावना झा के अधिकारों में विधानसभा में कोई कटौती नहीं होगी. वह एक विधायक के रूप में जनसमस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकती हैं. उनका राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में शामिल होने का भी अधिकार बना हुआ है.
पार्टी का ह्विप भी उन पर लागू होगा. कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने बताया कि विधायक भावना झा को पार्टी से निलंबित किया गया है. उनको निष्कासित नहीं किया गया है.
ऐसे में विधानसभा के अंदर उनके सभी अधिकार बने हुए हैं. पार्टी से निलंबित होने से विधानसभा में उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी. निलंबित अवधि में वह पार्टी के अंदर वह कोई पदाधिकारी नहीं बन सकती हैं. निलंबन समाप्ति के बाद उनको पार्टी में पदाधिकारी बनाया जा सकता है.
कांग्रेस के मुख्य सचेतक का पद रिक्त :
विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक का पद रिक्त हो गया है. पार्टी के विधायक डाॅ जावेद पार्टी के मुख्य सचेतक थे. लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद यह पद रिक्त है. सत्र के आरंभ होने के पहले पार्टी ने मुख्य सचेतक पद के लिए तीन नामों की सूची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजी है.
पार्टी ने मुख्य सचेतक पद के लिए सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा है. इसमें सबसे पहला नाम अनुसूचित जाति के सदस्य विधायक राजेश कुमार का है. इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय के विधायक शकील अहमद खान का नाम की अनुशंसा की गयी है. सवर्ण समुदाय से सिद्धार्थ के नाम की अनुशंसा की गयी है.
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