पीजी में स्टेट कोटे का लाभ बिहार के मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को ही

Updated:
विज्ञापन

पटना : पीजी मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए 50% स्टेट कोटे का लाभ अब सिर्फ बिहार के सरकारी व सरकारी सहायताप्राप्त मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा. ऐश्वर्या सिंह व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामे के माध्यम से पटना हाइकोर्ट को यह जानकारी […]

विज्ञापन
पटना : पीजी मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए 50% स्टेट कोटे का लाभ अब सिर्फ बिहार के सरकारी व सरकारी सहायताप्राप्त मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा. ऐश्वर्या सिंह व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामे के माध्यम से पटना हाइकोर्ट को यह जानकारी दी.
स्वास्थ्य विभाग ने 18 अप्रैल को जारी किये गये पत्र में स्टेट कोटे को परिभाषित करने वाले प्रावधान में वांछित संशोधन कर दिया है, जिसके तहत स्टेट कोटे का लाभ उन अभ्यार्थियों को ही मिलेगा, जिन्होंने एमबीबीएस परीक्षा राज्य के सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त निजी मेडिकल कॉलेजों से पास की हो. न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने राज्य सरकार के जवाब के आलोक में इस संबंध में दायर रिट याचिका को निष्पादित कर दिया.
रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स में दाखिले के लिए 50% स्टेट कोटे का लाभ पटना एम्स के डॉक्टरों को इसलिए मिल जाता है कि एम्स बिहार में स्थित है, जबकि पटना एम्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इकाई है. इसलिए स्टेट कोटे का लाभ वहां के छात्रों को नहीं दिया जा सकता है.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन