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पटना : अवैध खनन मामले में सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

Updated at : 06 Feb 2019 4:58 AM (IST)
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पटना : अवैध खनन मामले में सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

एक माह में कार्रवाइयों का ब्योरा पेश करने का निर्देश पटना : गया जिले में अवैध रूप से चल रहे खनन के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को की गयी कार्रवाइयों का ब्योरा एक माह में पेश करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही की अध्यक्षता वाली […]

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एक माह में कार्रवाइयों का ब्योरा पेश करने का निर्देश
पटना : गया जिले में अवैध रूप से चल रहे खनन के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को की गयी कार्रवाइयों का ब्योरा एक माह में पेश करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जगदीश सिंह आर्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2014 में कानून में संशोधन किया गया था. वर्तमान में खनन उसी कानून के तहत हो रहा है. वहीं याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कानून में संशोधन के बाद भी नियमों का उल्लंघन कर खनन किया जा रहा है.
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