बिहार में गरीब सवर्णों के 10% आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर, जानें अब आगे क्या

पटना : राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी. आरक्षण का लाभ शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में भी मिल सकेगा. राज्य कैबिनेट की शुक्रवार की देर शाम हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. राज्य सरकार इसके लिए अधिनियम बनायेगी. अधिनियम को 11 […]
पटना : राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी. आरक्षण का लाभ शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में भी मिल सकेगा. राज्य कैबिनेट की शुक्रवार की देर शाम हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. राज्य सरकार इसके लिए अधिनियम बनायेगी.
अधिनियम को 11 फरवरी से शुरू हो रहे विधानमंडल के बजट सत्र में पेश किया जायेगा. दोनों सदनों में चर्चा के बाद इसे पास कराया जायेगा. इसके बाद राज्यपाल की सहमति से इसे लागू कर दी जायेगी. इसके बाद राज्य में कुल 60% आरक्षण का प्रावधान हो जायेगा. गौरतलब है कि इसके पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य सरकार सवर्ण आरक्षण को लागू करने के लिए बजट सत्र में विधेयक लायेगी.
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