पटना : तेजस्वी यादव को खाली करना ही होगा बंगला, हाइकोर्ट से नहीं मिली राहत

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Jan 2019 8:20 AM

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने से संबंधी अपील को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया है. सोमवार को उनकी ओर से एकलपीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील की गयी थी. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में श्री यादव […]

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने से संबंधी अपील को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया है.
सोमवार को उनकी ओर से एकलपीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील की गयी थी. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में श्री यादव द्वारा दायर अपील पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया था.
इस पर सोमवार को फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का मामला है कि वह किसे कौन बंगला आवंटित करती है. राज्य सरकार ने तेजस्वी को विपक्ष के नेता के नाम पर जो आवास आवंटित किया है वह नियमानुसार सही है.
मालूम हो कि उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहने के बाद उपमुख्यमंत्री के नाम से आवंटित आवास पांच देशरत्न मार्ग को छोड़ने का निर्देश स्टेट ऑफिसर भवन निर्माण विभाग ने सितंबर, 2016 को तेजस्वी यादव को दिया था. तेजस्वी विपक्ष के नेता के नाम पर आवंटित आवास में जाने को कहा गया था.
तेजस्वी ने अपने पूर्व के आवास पांच देशरत्न मार्ग को खाली नहीं करते हुए हाइकोर्ट में भवन निर्माण विभाग के स्टेट ऑफिसर द्वारा जारी किये गये पत्र को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. हाइकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका को अक्तूबर, 2018 में खारिज कर दिया था. उसी आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की गयी थी.
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