ePaper

पटना : वीर कुंवर सिंह विवि के वीसी कोर्ट में तलब

Updated at : 19 Dec 2018 9:42 AM (IST)
विज्ञापन
पटना : वीर कुंवर सिंह विवि के वीसी कोर्ट में तलब

पटना : बीएड कॉलेज को संबद्धता देने के मामले में आनाकानी करने पर नाराज पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विवि, आरा के कुलपति और रजिस्ट्रार को बुधवार को सभी रिकॉर्डों के साथ हाईकोर्ट में तलब किया है. एकल पीठ ने एमएम अजब दयाल सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कालेज द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते […]

विज्ञापन

पटना : बीएड कॉलेज को संबद्धता देने के मामले में आनाकानी करने पर नाराज पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विवि, आरा के कुलपति और रजिस्ट्रार को बुधवार को सभी रिकॉर्डों के साथ हाईकोर्ट में तलब किया है.

एकल पीठ ने एमएम अजब दयाल सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कालेज द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. वकील ने कोर्ट को बताया कि ट्रेनिंग कॉलेज को पिछले वर्ष ही मान्यता दे दी है. बावजूद विवि प्रशासन संबद्धता देने में क विलंब कर रहा है.

राजगीर में आयुध फैक्ट्री के निर्माण के लिए अधिगृहीत की गयी किसानों की जमीन के मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट में नोटिस जारी : पटना. राज्य के राजगीर स्थित आयुध फैक्टरी के निर्माण के लिए किसानों की अधिगृहीत भूमि का सही और उचित मुआवजा नहीं मिलने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया है.

मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने संबंधित किसानों से जानना चाहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जो मुआवजा दिया गया है, वह उचित है या नहीं.

सरकार चाहे तो अदालतों से मुकदमों का बोझ हो सकता है कम : मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर को कहा कि सरकार चाहे, तो मुकदमों का बोझ हल्का हो सकता है. सरकारी पदाधिकारियों के असहयोगात्मक रवैये के कारण ही अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है. वे नियमानुसार काम करें व समय पर पालन करें, तो मुकदमों का बोझ घट सकता है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन