पटना : पंचायत स्तर पर भी प्लास्टिक के खिलाफ सख्ती की तैयारी
Updated at : 07 Dec 2018 9:38 AM (IST)
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पटना : राज्य सरकार ने सूबे में प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी है. इससे संबंधित विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 दिन बाद से प्लास्टिक का उपयोग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जायेगा. ग्रामीण इलाकों में इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन करने के […]
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पटना : राज्य सरकार ने सूबे में प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी है. इससे संबंधित विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 दिन बाद से प्लास्टिक का उपयोग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जायेगा. ग्रामीण इलाकों में इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन करने के लिए पंचायती राज विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश सभी जिलों को जारी कर दिया है. इसमें प्रखंड स्तर पर बीडीओ और पंचायती स्तर पर पंचायत सचिव को इस कानून का अनुपालन कराने के साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी होगी. इन दोनों पदाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है. इस नियम का उल्लंघन करने वाले को पांच वर्ष तक की सजा या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा देने का प्रावधान किया गया है.
पंचायत स्तर पर इन नियमों का करना होगा पालन
राज्य की किसी ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर किसी मोटाई का प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन व उपयोग नहीं किया जायेगा.
कोई व्यक्ति या दुकानदार (थोक या फुटकर विक्रेता) या फेरी वाले व्यापारी या सब्जी विक्रेता को किसी तरह का कैरी बैग का विक्रय या भंडारण पंचायत क्षेत्र में नहीं किया जायेगा.
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