पटना : एमयू के 85000 से अधिक छात्रों को राहत
Updated at : 02 Nov 2018 8:54 AM (IST)
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कोर्ट ने कहा, अनुमोदन मिलने के बाद ही परिणाम होगा जारी पटना : मगध यूनिवर्सिटी के साथ राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को राहत मिली है. कॉलेजों के सत्र 2017-18 के स्नातक छात्रों को पटना हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि […]
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कोर्ट ने कहा, अनुमोदन मिलने के बाद ही परिणाम होगा जारी
पटना : मगध यूनिवर्सिटी के साथ राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को राहत मिली है. कॉलेजों के सत्र 2017-18 के स्नातक छात्रों को पटना हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है.
कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले कॉलेजों के स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा देने दी जाये. हालांकि परीक्षा परिणाम राज्य सरकार से संबद्धता का अनुमोदन मिलने के बाद ही जारी होगा. गौरतलब है कि ये सभी कॉलेज विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त हैं, लेकिन इन्हें राज्य सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है.
इस कारण इन कॉलेजों के परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली थी. एमयू के विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने पार्ट थर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले काफी हंगामा भी किया था. इसके बाद कोर्ट में मामला पहुंचा था और एमयू ने पार्ट थ्री की परीक्षा रद्द कर दी थी. अब कोर्ट के फैसले के बाद सभी स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे. लेकिन राज्य सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद परिणाम घोषित किया जायेगा.
एमयू शाखा प्रभारी डॉ अंजनी कुमार घोष ने कहा कि कोर्ट ने फैसला दे दिया है. लेकिन अगर सरकार इसे रद्द करती है, तो इसका असर रिजल्ट पर पड़ेगा. अगर संबद्धता रद्द होती है तो स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी रद्द हो जायेगा.
वहीं पटना हाइकोर्ट के फैसले को छात्रहित में बेहतर बताते हुए आईसा के राज्य सह सचिव आकाश कश्यप ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है.
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