पटना : पीयू हॉस्टल के कमरों को 15 अक्तूबर तक आवंटित करने का निर्देश
Updated at : 02 Oct 2018 9:02 AM (IST)
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पटना : हाईकोर्ट ने पीयू प्रशासन को निर्देश दिया कि 15 अक्तूबर तक विश्वविद्यालय के खाली पड़े छात्रावासों को छात्रों के बीच आवंटित कर दे. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने पीयू प्रशासन के […]
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पटना : हाईकोर्ट ने पीयू प्रशासन को निर्देश दिया कि 15 अक्तूबर तक विश्वविद्यालय के खाली पड़े छात्रावासों को छात्रों के बीच आवंटित कर दे.
मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने पीयू प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पीयू प्रशासन हलफनामे के माध्यम से हॉस्टलों के सारे कमरों के आवंटन का ब्योरा समेत हॉस्टल वार्डन और सुपरिटेंडेंट सहित सारे हॉस्टल स्टाफ का विवरण भी प्रस्तुत करे.
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पीयू के सभी हॉस्टलों के आवंटित व खाली कमरों के अलावा वार्डन व स्टाफ का भी पूरा विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, लेकिन विवि प्रशासन द्वारा जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया जिस पर कोर्ट ने नाराजगी प्रकट की. हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पीयू के कुलसचिव को हाजिर होने का आदेश दिया था. कुलसचिव कोर्ट में हाजिर हुए, तो उक्त आदेश दिया.
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