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पटना : हाईकोर्ट ने मांगी मंजू वर्मा की जमानत याचिका पर केस डायरी

पटना : पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने केस डायरी की मांग की है. न्यायाधीश सुधीर सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को अपर लोक अभियोजक अजय मिश्रा को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई तीन अक्तूबर को हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित […]

पटना : पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने केस डायरी की मांग की है. न्यायाधीश सुधीर सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को अपर लोक अभियोजक अजय मिश्रा को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई तीन अक्तूबर को हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत करें.
सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता को अदालत ने कहा कि मामला आर्म्स एक्ट का है और सीबीआई ने छापेमारी के बाद बिहार पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी है और इसका अनुसंधान भी बिहार पुलिस कर रही है.
इसलिए बिहार पुलिस की केस डायरी देखने के बाद ही जमानत याचिका पर कोई आदेश कोर्ट देगा. मालूम हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति का नाम आने के बाद सीबीआई ने जब मंजू वर्मा के पैतृक गांव के आवास पर छापेमारी की तो 50 जिंदा कारतूस बरामद किये गये थे. सीबीआई ने इस संबंध में वहां के थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले को लेकर दायर प्राथमिकी पर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई कोर्ट में हुई. अदालत ने इस जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि तीन अक्तूबर निर्धारित किया है.

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