सरकार बताये पॉलीथिन पर रोक कब से : पटना हाईकोर्ट
Author Prabhat khabar digital desk
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सख्ती. एक महीने में पूरे बिहार में पॉलिथीन पर रोक का कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था निर्देश पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पूरे बिहार में पॉलीथिन पर रोक लगाने के लिए कब तक कानून लागू कर दिया जायेगा. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार […]
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सख्ती. एक महीने में पूरे बिहार में पॉलिथीन पर रोक का कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था निर्देश
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पूरे बिहार में पॉलीथिन पर रोक लगाने के लिए कब तक कानून लागू कर दिया जायेगा. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से यह जानकारी मांगी हैं. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ उमाशंकर सिंह व अन्य द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई पर ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था वह एक महीना के अंदर पूरे बिहार में पॉलिथीन पर रोक लगा दे.
अदालती आदेश के बाद भी अभी तक यह कानून लागू नहीं किया गया है. सरकार की ओर से बताया गया कि इस कानून को लागू करने के लिए है कम से कम दो माह का और समय चाहिए. अदालत ने इस मामले की सुनवाई एक अक्तूबर को निर्धारित करते हुए राज्य सरकार को कहा कि इस संबंध में अगली सुनवाई पर पूरी जानकारी कोर्ट को वह उपलब्ध करायी जाये.
दारोगा बहाली मामले में आदेश सुरक्षित
पटना : राज्य में दारोगा बहाली की परीक्षा में बरती गयी अनियमितताओं को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने रमेश कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की.
इससे पूर्व कोर्ट ने मामलें की गंभीरता को देखते हुए दारोगा बहाली के लिए ली गयी परीक्षा के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दिया था. मालूम हो कि दारोगा के 1717 रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं. इसमें बड़े पैमाने पर नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगा है.
बोर्ड के रिक्त पदों की सुनवाई पांच नवंबर को
पटना. सरकारी बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों व सदस्यों के रिक्त पड़े पदों को नहीं भरे जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से करवाई रिपोर्ट पेश की गयी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई बोर्ड एवं निगमों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों को भर दिया गया है. शेष को भरने की कार्रवाई की जा रही है. अदालत ने सुनने के बाद सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तिथि निर्धारित कर दी.
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