14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर अर्थदंड

पटना : उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अधिकारी की ओर से सुनवाई के समय पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नाराज कोर्ट ने दोषी अधिकारी पर दस हजार का अर्थदंड लगाया. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने आशा कुमारी की अपील को सुनते हुए उक्त आदेश दिया. […]

पटना : उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अधिकारी की ओर से सुनवाई के समय पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नाराज कोर्ट ने दोषी अधिकारी पर दस हजार का अर्थदंड लगाया. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने आशा कुमारी की अपील को सुनते हुए उक्त आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि हर्जाने की राशि जिम्मेदार अधिकारी या उसके कार्यालय को उच्च न्यायालय के विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करना होगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें