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पटना : अवैध पैथोलॉजी लेबोरेटरी को दो सप्ताह में बंद करें : हाईकोर्ट

पटना : राज्य में अवैध रूप से चल रहे सैकड़ों पैथोलोजी लेबोरेटरी को दो सप्ताह में बंद करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जिन 19 जिलों की जांच में अवैध रूप से चल रहे जिस किसी भी पैथोलॉजी लैबोरेट्री को पाया है उसे दो […]

पटना : राज्य में अवैध रूप से चल रहे सैकड़ों पैथोलोजी लेबोरेटरी को दो सप्ताह में बंद करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जिन 19 जिलों की जांच में अवैध रूप से चल रहे जिस किसी भी पैथोलॉजी लैबोरेट्री को पाया है उसे दो सप्ताह में बंद करते हुए बाकी के जिलों की जानकारी भी अगली सुनवाई पर कोर्ट को दें.
मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने इस मामले पर पूर्व में ही सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने गुरुवार को अपना आदेश सुनाया. सुनवाई के समय अदालत को राज्य सरकार के अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने बताया था कि पटना के 213 पैथोलॉजी लैब में से 58 पैथोलॉजी लैब को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. इतना ही नहीं राज्य के अन्य 18 जिलों में भी अवैध रूप से बिना बुनियादी सुविधाओं के चल रहे सैकड़ों पैथोलॉजी लेबोरेटरी को चिह्नित कर नोटिस किया जा चुका है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूर्वी चंपारण में चल रहे 77 पैथोलॉजी लैब में से 13 पैथोलॉजी लैब जो अवैध रूप से चल रहे थे उन्हें बंद किया जा चुका है.
लेबोरेटरी में योग्य डॉक्टर व तकनीशियन की कमी
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता कुमार बृज नंदन ने अदालत को बताया था कि एमसीआई के प्रावधानों के अनुसार केवल पैथोलॉजी के योग्यताधारी डॉक्टर के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी जांच रिपोर्ट जारी की जा सकती है. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि सूबे के सभी जिलों में हजारों की संख्या में पैथोलॉजी लैब कुकुरमुत्ते की तरह खुल गये हैं. इन लेबोरेटरी में न तो योग्य डॉक्टर हैं और नहीं तकनीशियन.
Prabhat Khabar Digital Desk
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