पटना : सरकार बताये, कितने थानों में इंटरनेट की व्यवस्था
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पांच सितंबर तक यह बताने को कहा है कि सूबे के कितने पुलिस स्टेशनों (थानों) में इंटरनेट की व्यवस्था है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने राज्य के पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर लोड नहीं किये जाने […]
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पांच सितंबर तक यह बताने को कहा है कि सूबे के कितने पुलिस स्टेशनों (थानों) में इंटरनेट की व्यवस्था है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने राज्य के पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर लोड नहीं किये जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है.
अदालत को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य के विभिन्न थानों द्वारा लगभग साढ़े तीन लाख एफआईआर (प्राथमिकी) 16 अगस्त तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी हैं. अदालत कहा कि सरकार को कोई समस्या हो, तो वह उसकी जानकारी अदालत को दे.
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