पटना : गांधी मैदान में बंद होगा वाहनों का परिचालन, अधिकारियों के भ्रमण के लिए मिलेगी दो ई-ट्रॉली
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jul 2018 6:22 AM
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सीमित क्षेत्र में ही पार्किंग, गेट नंबर पांच व छह के बीच चेकपोस्ट हो स्थापित पटना : गांधी मैदान में अब बाइक व अन्य वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है. इसके अलावा अब अंदर कोई ठेला भी नहीं जायेगा. मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर द्वारा बैठक में ये निर्णय लिये गये. […]
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सीमित क्षेत्र में ही पार्किंग, गेट नंबर पांच व छह के बीच चेकपोस्ट हो स्थापित
पटना : गांधी मैदान में अब बाइक व अन्य वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है. इसके अलावा अब अंदर कोई ठेला भी नहीं जायेगा. मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर द्वारा बैठक में ये निर्णय लिये गये. बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने श्रीकृष्ण स्मारक विकास समिति को निर्देश दिया कि सरकारी पदाधिकारियों को आवश्यक कार्य में भ्रमण के लिए दो ई-ट्रॉली खरीदी जाये.
वहीं गांधी मैदान में मेला लगाने वाली एजेंसी को पार्किंग स्थल चिह्नित कर घेराबंदी करने का निर्देश दिया गया, ताकि सीमित क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग हो और वे अन्य भाग में नहीं जा सकें. इसके अलावा गांधी मैदान के गेट नंबर पांच व छह के बीच श्रीकृष्ण मेमोरियल के सामने पुलिस टीओपी (पुलिस चेक पोस्ट) स्थापित करने का निर्देश दिया गया.
सफाई नहीं रहने से राशि कटी
गांधी मैदान के भीतर साफ-सफाई नहीं रहने के कारण जिम्मेदार एजेंसी डेयरिंग लेबोरियस सिक्युरिटी सर्विस सह हाउस कीपिंग एजेंसी के मासिक विपत्र में 25 फीसदी राशि की कटौती की गयी है. आयुक्त ने निर्देश दिया कि अगर आगे भी सुधार नहीं होता है, तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा नगर निगम के उप नगर आयुक्त विशाल आनंद को निर्देश दिया गया कि गांधी मैदान में कई जगहों पर डस्टबीन लगाये जाएं.
15 दिनों में पूरी होगी जांच
शहर के महिला छात्रावासों की जांच 15 दिनों में पूरी करनी होगी. प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने उप निदेशक कल्याण को स्थानीय थानों के साथ मिल कर 11 मानकों पर जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये हैं.
मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त ने महिला छात्रावास की सुरक्षा व सुविधा संबंधी मानकों को लेकर बैठक की और निर्देश दिया कि अगर महिला छात्रावास मानक पूरा नहीं करते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाये.
इसके अलावा छात्रावास को बंद भी किया जा सकता है. गौरतलब है कि बीते 24 मई को प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी छात्रावास संचालकों की बैठक में डेढ़ माह के भीतर मानक पूरा करने के निर्देश दिये थे.
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