पटना : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जूनियर इंजीनियर बहाली के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर को भी आवेदन देने की छूट देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है. न्यायाधीश शिवजी पांडेय की एकलपीठ ने मुहम्मद आसिफ हुसैन व अन्य की रिट याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई की. अदालत को बताया गया कि करीब 400 जूनियर इंजीनियरों की बहाली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी करने जा रही है. इसमें डिप्लोमाधारी इंजीनियरों से आवेदन मांगे गये थे. सूबे में काफी संख्या में ग्रेजुएट इंजीनियरों के होने के बावजूद पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा केवल डिप्लोमाधारी इंजीनियरों से आवेदन मांगे गये थे. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि दो जुलाई निर्धारित की है.
BREAKING NEWS
जेई की बहाली में ग्रेजुएट इंजीनियर भी होंगे शामिल
पटना : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जूनियर इंजीनियर बहाली के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर को भी आवेदन देने की छूट देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है. न्यायाधीश शिवजी पांडेय की एकलपीठ ने मुहम्मद आसिफ हुसैन व अन्य की रिट याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई की. अदालत को बताया गया कि […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement