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प्रोन्नति में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार

पटना : राज्य सरकार अपने एससी व एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करने का अनुरोध करेगी. हाल में सुप्रीम कोर्ट के दिये गये फैसले के बाद राज्य सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है. महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि […]

पटना : राज्य सरकार अपने एससी व एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करने का अनुरोध करेगी. हाल में सुप्रीम कोर्ट के दिये गये फैसले के बाद राज्य सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है.

महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी दायर नहीं हुआ है. उसको मूव किया गया है.
उम्मीद है कि इसे सोमवार को दायर किया जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लिस्ट मांगा रही है. राज्य सरकार का प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की छूट केंद्र सरकार को दी है, उसी तरह की छूट बिहार सरकार को दी जाये, जिससे कि प्रोन्नति में राज्य सरकार के एससी व एसटी वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ दे सके. पटना हाईकोर्ट ने एससी-एसटी कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण के मामले को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी है.
इस तरह के मामले अभी संविधान पीठ के पास लंबित हैं. इस बीच जब तक संविधान पीठ इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है, तब तक राज्य सरकार को प्रोन्नति में आरक्षण देने की छूट दे. सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार बतायेगी कि वह एससी व एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने के पक्ष में है.
सोमवार को दायर कर सकती है याचिका, छूट देने की करेगी मांग

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