ePaper

PAN से अभी तक लिंक नहीं किया आधार, बस इतना जुर्माना देकर दोबारा करा सकते हैं एक्टिवेट...

Updated at : 09 Jul 2023 4:06 AM (IST)
विज्ञापन
PAN से अभी तक लिंक नहीं किया आधार, बस इतना जुर्माना देकर दोबारा करा सकते हैं एक्टिवेट...

पैन व आधार लिंक करने का समय समाप्त हो चुका है. लेकिन आप इसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 30 जून के बाद निष्क्रिय हुए पैन कार्ड को फिर से एक्टिवेट कराने के लिए एक हजार रुपये का पेमेंट करना होगा.

विज्ञापन

PAN-Aadhar Link: 30 जून को पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की समय अवधि समाप्त हो गयी है. अब सभी पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं जो आधार से लिंक नहीं कराये गये हैं. अगर आप इस पैन कार्ड का प्रयोग करते हैं, तो आपको 10 हजार रुपये का फाइन भरना होगा.

एक्टिवेट कराने के लिए करना होगा 1000 का पेमेंट 

वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 30 जून के बाद निष्क्रिय हुए पैन कार्ड को पुन: एक्टिवेट कराने के लिए इ-फाइलिंग पोर्टल के जरिये एक हजार रुपये का पेमेंट करना होगा. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अवधि तक यानी 30 दिन तक पैन निष्क्रिय रहेगा. इसके बाद लगभग एक माह के बाद पुन: पैन कार्ड प्रयोग कर पायेंगे. लेकिन लोगों को एक हजार रुपये नहीं, बल्कि 6 हजार रुपये का झटका लगेगा.

एक्टिवेट होने में लगेगा एक महीना 

खेतान ने बताया कि पैन और आधार को लिंक नहीं करने के कारण जिन लोगों का पैन कार्ड एक जुलाई से निष्क्रिय हो गया है. उन्हें सबसे बड़ा नुकसान आइटीआर फाइल करने पर होगा. आइटीआर फाइल करने के लिए आपको पैन की जरूरत पड़ेगी. इसे पुन: एक्टिवेट करने में एक हजार रुपये पेमेंट करना होगा. लेकिन इस प्रक्रिया में एक माह का वक्त लगेगा. एक जुलाई से वैसे टैक्सपेयर का पैन, जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, ऐसे पैन कार्ड के विरुद्ध कोई रिफंड नहीं किया जायेगा.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में चुके तो लगेगा 5000 जुर्माना 

सीए आशीष अग्रवाल ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. अगर चूके तो पांच हजार रुपये लेट फाइन जमा करना होगा. ऐसे में अगर आप पैन कार्ड एक्टिवेट कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पांच हजार रुपये आइटीआर की लेट फाइन और एक हजार रुपये आधार पैन लिंक कराने के लिए जमा करने होंगे. इस तरह छह हजार रुपये का पेमेंट करना होगा.

Also Read: Cash Limit: घर में कैश रखने की क्या है लिमिट? जानिए सरकार के नियम
कैसे चेक करें पैन-आधार से लिंक है या नहीं ?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट –incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जायें.

  • इसके बाद लिंक सेक्शन में आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा उसे चुनें.

  • अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें.

  • व्यू लिंक आधार स्टेटस, विकल्प पर क्लिक करें.

  • स्क्रीन आपको पैन-आधार लिंक की स्थिति दिखायेगी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन