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अब दो साल रिटर्न दायर नहीं करने वालों को देना पड़ेगा डबल टैक्स, आयकर विभाग का नया प्रावधान लागू

नियमित आयकर रिटर्न दायर करने में देरी करने वालों को अब दोगुना टैक्स जमा करना पड़ सकता है. जो भी व्यक्ति लगातार दो वर्ष तक अपना आयकर रिटर्न दायर नहीं करेंगे, उन्हें दोगुना टैक्स देना पड़ेगा. जितनी टैक्स राशि उनकी बनती है, उसका डबल टैक्स देना पड़ेगा.

पटना. नियमित आयकर रिटर्न दायर करने में देरी करने वालों को अब दोगुना टैक्स जमा करना पड़ सकता है. जो भी व्यक्ति लगातार दो वर्ष तक अपना आयकर रिटर्न दायर नहीं करेंगे, उन्हें दोगुना टैक्स देना पड़ेगा. जितनी टैक्स राशि उनकी बनती है, उसका डबल टैक्स देना पड़ेगा.

आयकर विभाग ने यह नया प्रावधान एक जुलाई से लागू कर दिया है. इसके लागू होने के बाद बिहार समेत सभी राज्यों में नियमित समय पर टैक्स नहीं देने वाले ऐसे आयकर दाताओं को चिह्नित कर सूची बनाने का काम शुरू हो गया है. हालांकि, आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि अभी सितंबर 2021 तक है. इस वजह से ऐसे लोगों की अंतिम सूची अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद ही अंतिम रूप से तैयार की जायेगी.

इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा कि बिहार से कितने लोग ऐसे हैं, जिन्होंने दो साल तक लगातार टैक्स जमा नहीं किया है. बिहार में आयकर देने वालों की संख्या वर्तमान में करीब 13 लाख है. इस बार कोरोना की वजह से टैक्स देने वाले नये लोगों की संख्या में बहुत इजाफा नहीं होने की संभावना है. साथ ही टैक्स संग्रह भी पिछले वित्तीय वर्ष के समकक्ष ही होने की संभावना ज्यादा है.

पिछली बार करीब 11 हजार करोड़ टैक्स संग्रह बिहार से हुआ था. पिछली बार के टैक्स जमा करने वालों के रिकॉर्ड की जांच करने पर यह बात सामने आयी है कि कुल टैक्स देने वालों में करीब 25 से 30 फीसदी लोगों ने कोरोना को लेकर लगाये गये लॉकडाउन का कारण बताते हुए अन्य वर्षों की तुलना में काफी कम या एकदम नहीं टैक्स जमा किया है.

ऐसे लोगों की भी जांच चल रही है. इन लोगों का सही एसेस्मेंट करने के बाद अगर इनके पास से टैक्स की राशि निकलती है, तो इनसे जुर्माना समेत इसकी वसूली की जायेगी. फिलहाल ऐसे लोगों को अपनी टैक्स राशि में सुधारकर इसे फिर से दायर करने की अंतिम तारीख तय अगस्त के अंतिम महीने तक के लिए दी गयी है.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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