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बिहार में भाजपा के विधायक से लेकर MLC तक के घर सरकार ने तोड़े, जानें कब-कब आफत बना बुल्डोजर

Updated at : 06 Jul 2023 10:55 AM (IST)
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बिहार में भाजपा के विधायक से लेकर MLC तक के घर सरकार ने तोड़े, जानें कब-कब आफत बना बुल्डोजर

बिहार एक बार फिर से बुल्डोजर एक्शन देखने को मिला. गोपालगंज जिला प्रशासन ने नेशनल हाइवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. इसमें बीजेपी एमएलसी के आवास समेत 42 लोगों के घर तोड़े गए.

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बिहार एक बार फिर से बुल्डोजर एक्शन देखने को मिला. गोपालगंज जिला प्रशासन ने बुधवार की शाम भी नेशनल हाइवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. बंजारी से हजियापुर में एसपी आवास तक दोनों ओर बुलडोजर चला. इस दौरान बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार (BJP MLC Rajeev Kumar Singh) समेत 42 लोगों के द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया गया. कार्रवाई के दौरान विधि व्यवस्था के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था.

अतिक्रमण के लिए दिया गया था नोटिस

एनएचएआइ की जमीन पर अतिक्रमण किये जाने को लेकर प्रशासन की ओर से पूर्व में ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था. लेकिन निर्धारित समय पर अतिक्रमण को नहीं हटाया गया. इसके बाद से यह कार्रवाई शुरू की गयी है. सोमवार से शुरू हुई कार्रवाई के पहले दिन बंजारी में 28 मकान और दुकानों को बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया था. इस दौरान कहीं-कहीं लोगों ने अतिक्रमण नहीं हाेने की बात कह कर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया था, तो अगले दिन मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राेक कर प्रशासन ने मार्किंग करायी. इसमें मापी कराकर अतिक्रमण को कन्फर्म किया गया. इसके बाद बुधवार को फिर से कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें 42 जगहाें पर बुलडोजर चलाया गया.

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पहले दिया गया था नोटिस

सदर सीओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस दिया गया था. इसके बाद जेसीबी से कार्रवाई की गयी है. अभी तक 70 जगहों पर मकान व दुकान को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया है. आगे भी मार्किंग कर कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई के दौरान एनएचएआइ की टीम, सदर अंचल के राजस्व कर्मी, नगर थाने के पुलिस पदाधिकारी तथा जवान मौजूद थे.

पिछले महीने बीजेपी विधायक का टूटा था घर

भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती विधानसभा के भाजपा विधायक ललन कुमार के घर पर झारखंड सरकार का बुलडोजर जून महीने में चला था. हालांकि, ये कार्रवाई रांची हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया था. कोर्ट के द्वारा ये आदेश जमीन के पीछे रहने वाले लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो, इसे देखते हुए ये कार्रवाई की गयी थी. इसके बारे में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी ने बताया कि खतियान में चार कट्ठा छह धूर में से तीन कट्ठा जमीन की 1994 में फुलेश्वरी देवी और उनके पति शिवनाथ पासवान ने बंदोबस्ती करा ली थी. एक कट्ठा छह धूर पर अतिक्रमण था, जिसके लिए तीन बार नोटिस भेजा गया था. अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण ये कार्रवाई की गयी है.

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