नवादा में एएसआई परीक्षा को लेकर धारा-163 लागू, 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में सख्ती

Author Bablu kumar|Edited by Vikash Jha
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एएसआई परीक्षा को लेकर नवादा में धारा-163 लागू, 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में सख्ती

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ASI भर्ती परीक्षा नवादा में 22 जुलाई को होगी. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जानें किन गतिविधियों पर रहेगी रोक.

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Nawada News: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर अमित अनुराग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत 22 जुलाई (बुधवार) को जिले के सभी 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रभावी रहेगा.

500 गज दायरे में कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी व्यक्ति को हथियार, लाठी, चाकू, विस्फोटक या अन्य घातक सामग्री लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की सामग्री का वितरण, प्रचार-प्रसार, अफवाह फैलाना तथा परीक्षा की गोपनीयता या निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी. वहीं, बिना वैध कारण पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी.

मोबाइल, स्मार्ट वॉच और लाउडस्पीकर भी प्रतिबंधित

परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के अलावा कोई भी पुस्तक, नोटबुक, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि-विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके.

सरकारी ड्यूटी में तैनात कर्मियों को मिलेगी छूट

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य सरकारी कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शासकीय उपकरण और अधिकृत अग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे. प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


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