9.27 लाख जुर्माना जमा करके ही ले जा सकेंगे जब्त वाहन, पटना हाईकोर्ट का नवादा के केस में सख्त निर्देश
पटना हाई कोर्ट के बिल्डिंग की फोटो
पटना हाई कोर्ट ने अवैध गिट्टी लदे वाहनों के जब्ती मामले में सख्त रुख अपनाया है. जब्त ट्रेलर के मालिक को 9.27 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा. यह राशि 11 मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी, पहली किस्त 18 सितंबर तक जमा करनी होगी.
रजौली थाना कांड संख्या 72/26 में अवैध गिट्टी लदे वाहनों की जब्ती के मामले में एक वाहन पर पटना हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. जब्त ट्रेलर संख्या BR-27GA-8161 के मालिक धनंजय कुमार पिता महेंद्र सिंह निवासी रतोई थाना रोह जिला नवादा ने वाहन को मुक्त कराने के लिए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरुण कुमार झा ने फटकार लगाते हुए निर्धारित जुर्माना राशि जमा करने के बाद वाहन को मुक्त करने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार रजौली थाना कांड संख्या 72/26 में अवैध गिट्टी लदे कुल 15 ट्रक और ट्रेलर जब्त किए गए थे. यह कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी रजौली और जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई थी. कार्रवाई के दौरान खान निरीक्षक संतोष प्रकाश झा ने सभी वाहनों को जब्त कराते हुए रजौली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
9 लाख 27 हजार 819 रुपये लगा है जुर्माना
हाई कोर्ट के सख्त आदेश के अनुसार ट्रेलर मालिक को वाहन रिलीज कराने के लिए 9 लाख 27 हजार 819 रुपये की जुर्माना राशि जमा करनी होगी. कोर्ट ने वाहन मालिक को यह राशि 11 मासिक किस्तों में जमा करने की अनुमति दी है. पहली किस्त 1 लाख 27 हजार 819 रुपये की होगी, जिसे 18 सितंबर 2026 तक जमा करना होगा. इसके बाद शेष 8 लाख रुपये की राशि 10 समान मासिक किस्तों में प्रत्येक माह की 18 तारीख तक जमा करनी होगी.
आदेश के मुताबिक पहली किस्त जमा होने के बाद वाहन मालिक को स्वामित्व से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. साथ ही वाहन की वर्तमान इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के बराबर राशि का सिक्योरिटी बॉन्ड/इंडेम्निटी बॉन्ड देना होगा. इसके बाद संबंधित सक्षम प्राधिकारी वाहन को मुक्त कर सकेगा.
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